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एक्शन : यहां अवैध खनन में लिप्त स्टोन क्रशर अग्रिम आदेशों तक सीज, लगा भारी भरकम जुर्माना

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बड़कोट। उपजिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने आज बड़कोट तहसील के ग्राम कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में अवैध खनन और भंडारण पाए जाने पर 17 लाख से अधिक का जुर्माना करने के साथ ही एक स्टोन क्रशर को अग्रिम आदेशों तक के लिए सीज कर दिया।

जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि 25 फरवरी रात को अवैध खनन की सूचना मिलने पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा गस्त की गयी थी, जिसके क्रम में आज 27 फरवरी को उपजिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी उत्तरकाशी, तहसीलदार बडकोट खनन विभाग व राजस्व विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया, जिसमे नदी तक तक अवैध रास्ता बनाया गया तथा यमुना नदी से अवैध खनन कर उपखनिज परिवहन के साक्ष्य मशीन के चेन के निशान व वाहनों के टायरों के निशान व स्टोन क्रेशर परिसर में ताजा कच्चा उपखनिज आर0बी0एम0 पाये जाने पर स्टोन क्रशर नियमावली व अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण का निवारण नियमावली 2021 यथा संशोधित 2024 के उलंघन पाये जाने के कारण अनंतराज स्टोन क्रेशर प्लांट को सीज कर दिया गया है ।

उन्होंने बताया कि नदी से लाये गये अवैध उपखनिज जमा होने से उपलब्ध उपखनिज मात्रा से अधिक पाये जाने पर नियमानुसार 17,34,390 रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है।

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