देहरादून

आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव को तैनात किए अधिकारी

आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहते ही आपदा राहत कार्य हेतु विशेष तहसीलदार, बीडीओ कर दिया अग्रिम आदेशों तक तैनात

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देहरादून। सीएम के निर्देश पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में जनजीवन सामान्य बनाने को युद्धस्तर पर जुटा है जिला प्रशासन,अत्यधिक वर्षा के कारण तहसील सदर देहरादून के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र सरौना, रा०उ०नि० क्षेत्र सिल्ला व रा०अ०नि० क्षेत्र चामासारी में दैवीय आपदा से क्षेत्रवासियों के आवासीय भवन, गौशाला, पशुधन व कृषि भूमि, मोटर मार्गो, सिचाई गूलों, विद्युत आपूर्ति आदि को हुई है भारी क्षति ।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्थलीय निरीक्षण के समय दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र होने व आवागमन अवरूद्ध होने से क्षति के विस्तृत सर्वेक्षण, राहत कार्यों एवं प्रभावितों को शासनदेशानुसार क्षेत्रान्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुई योजनाओं / निर्मित व निर्माणधिन कार्यो के स्टीमेट / प्राकलन तैयार किये जाने व विभागीय अधिकारियों को दिनॉक 20-09-2025 से प्रवास किये जाने हेतु दिए अग्रिम आदेशों तक तैनाती की है।

जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 34 एवं 72 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आदेश जारी किए है, डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

भूमि कटाव; फसल क्षति; भवन क्षति; पशु हानि आकलन एवं मुआवजे के लिए तहसीलदार; ब्लॉक प्रभारी कृषि; एडीओ उद्यान; जेई लोनिवी; सिंचाई विभाग के अधिकारी क्षति का आंकलन व अंतिम व्यक्ति को मुआवजा वितरण तक मौके पर ही रहेंगे तैनात

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