देहरादून में NEET री-एग्जाम में धारा-163 लागू

देहरादून में 21 जून 2026 को होने वाली NEET (UG) पुनरपरीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा 16 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
मुख्य दिशा-निर्देश (परीक्षा समाप्ति तक लागू):
भीड़ पर रोक: परीक्षा केंद्रों के पास 5 या उससे अधिक लोगों (परीक्षार्थियों को छोड़कर) के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है।
ध्वनि प्रदूषण: लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हथियार और विस्फोटक: किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (लाठी, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र), ईंट-पत्थर या बारूद ले जाने पर रोक है (ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर)।
पटाखे: घर के आंगन के अतिरिक्त सड़क या चौराहों पर पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।
जुलूस और नारेबाजी: बिना अनुमति के जुलूस, सार्वजनिक सभा, भ्रामक प्रचार या भड़काऊ भाषण पर रोक लगाई गई है।
सरकारी संपत्ति: किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना वर्जित है।
ध्यान दें: यह आदेश 21.06.2026 को परीक्षा के समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



